SSO id for Pensioners: राजस्थान सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए SSO ID की सुविधा शुरू की है। SSO ID से पेंशनभोगी एक ही स्थान से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
पेंशनभोगियों के लिए आवेदन हेतु दस्तावेज
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल पता
SSO ID प्राप्त करने के बाद, पेंशनभोगी निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:
- पेंशन भुगतान की स्थिति की जांच करना
- पेंशन भुगतान का इतिहास देखना
- पेंशन भुगतान में बदलाव के लिए आवेदन करना
- पेंशन भुगतान का प्रकार बदलने के लिए आवेदन करना
- पेंशन भुगतान के भुगतानकर्ता को बदलने के लिए आवेदन करना
- पेंशन भुगतान का पता बदलने के लिए आवेदन करना
- पेंशन भुगतान का बैंक खाता बदलने के लिए आवेदन करना
- पेंशन भुगतान का जीवन प्रमाण पत्र जमा करना
- पेंशन भुगतान के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना
पेंशनर की SSO ID क्या होगी ?
यदि किसी पेंशनर की employee id सेवा के समय बनी हुई है तो उसे नई
आवश्यकता नहीं है परन्तु RGHS में पंजीयन करते समय उसे G2C App पर जाकर पंजीयन करना होगा न की G2G app पर जिस मेंशनर की SSO ID नहीं है उस पेंशनर की sso id सिटीजन के आधार पर बनी आईडी होगी [employee id बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
SSO id for Pensioners बनाने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है-
SSO Rajasthan Gov In Register की प्रक्रिया निम्नलिखित है –
- पंजीकरण हेतु सबसे पहले राजस्थान राजएसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in आधिकारक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर, आप 2 विकल्प देख सकते हैं – पंजीकरण और लॉगिन।
- यदि आप एक नए उपयोगकर्ता हैं तो आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- आपको एसएसओ पंजीकरण में “नागरिक”, “उद्योग” और “सरकारी कर्मचारी” के बीच एक विकल्प चुनना होगा।
- इसके बाद मांगे गए विवरण भरें और मोबाइल नंबर दर्ज करें जो लाभार्थी के बैंक खाते से जुड़ा हुआ है।
- अपना दस्तावेज़ अपलोड करें और एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण में RAJSSO ID बन जाएगी।
उम्मीद है आपको How to register SSO id for Pensioners Rajasthan के सवाल का जवाब मिल गया होगा।
यदि एक जन-आधार फैमिली में काई पेंशनर है एवं उसके बेटा-बेटी में से काई भी सरकारी कर्मचारी है तो क्या Registration एक जन-आधार से हो सकता है ?
यदि पेंशनर के परिवार में पुत्र/पुत्री दोनों में कोई एक या दोनों भी राज्य कर्मचारी है तो इस
स्थिति में पेंशनर अलग जन-आधार से पंजीयन करेंगे।
एव पुत्र/पुत्री दानों में कोई या दोना जो भी राज्य कर्मचारी है को अपना जन-आधार कार्ड पृथक से बनाया कर पंजीयन करना होगा।
पति पत्नी दोनों पेंशनर / कर्मचारी है उन्हे अलग-अलग Registration करवाना है पर जनाधार एक ही है?
यदि पति पत्नी दोनों पेंशनर / कर्मचारी है इस स्थिति में एक जन आधार के माध्यम से दोनों में कोई एक पंजीयन करते हुए अन्य को शामिल कर सकता है। पृथक से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है
अर्थात दोनों में से कोई एक पंजीयन करते समय अन्य को रेडियो बटन के माध्यम से
पेंशनर / कर्मचारी प्रदर्शित कर RGHS फैमिली में शामिल करेगा।
किसी परिवार में पति-पत्नी दोनों मे से एक सर्विस में है एवं एक पेंशनर या दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है तो पृथक Registration होगा या एक ही Registration होगा ?
यदि एक जन-आधार फैमिली में एक में शनर है और एक सरकारी कर्मचारी हैया दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों पेंशनर है तो कार्ड एक RGHS पर Registration] करते हुए अन्य को RGHS फैमिली में आवश्यक सूचना देकर रेडियो बटन द्वारा सम्मिलित कर सकता है इसके लिए पृथक से रजिस्टशन करवाने की जरूरत नहीं है।
क्या एक जनाधार से Regular Employee एवं pensioner का RGHS में और चिरंजीवी योजना में
जी नही RGHS का लाभार्थी बनने के लिए कार्यरत कर्मचारी एवं में शनर को अलग-अलग
‘जन-आधार कार्ड बनवाना होगा (यदि दोनों पति-पत्नी नहीं है तो) चिरजीवी योजना सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनर पर लागू नहीं है ये केवल RGHS का लाभ ले सकते है।
जिन्होंने गलती से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में पंजीयन करवा लिया, भूल सुधार कैसे होगी ?
जिन्होने गलती से मुख्यमंत्री चिरजीवी योजना में पंजीयन करवा लिया है उन्हें चिरजीवी योजना से अपना रजिस्टेशन विलोपित करवाना होगा। इसके लिए चिरजीवी योजना के सहायता केन्द्र पर सम्पर्क करें।
जनाधार में राशन कार्ड की जगह अन्य प्रमाण पर विचार चल रहा है क्या कि वर्तमान में नए राशन कार्ड बनने बन्द है।
जन-आधार बनवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं है आप बिना राशन कार्ड भी जन-आधार
के लिए पंजीयन कर सकते हैं। RGHS के पोर्टल पर जन-आधार हेतु लिंक उपलब्ध है।