महाराष्ट्र यातायात पुलिस ने हेलमेट पहनने को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब दोपहिया वाहन चालकों और उनके साथ पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) दोनों पर हेलमेट न पहनने पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सभी उम्र के लोगों पर लागू होगा, चाहे वह बच्चा हो या वयस्क।
नए नियमों का उद्देश्य
- सड़क सुरक्षा: पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों से पता चला है कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले पीछे बैठे यात्रियों की संख्या अधिक है।
- हेलमेट की अनिवार्यता: राज्य ट्रैफिक पुलिस ने इन दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
- डिजिटल चालान व्यवस्था: ई-चालान के जरिए अलग-अलग श्रेणियों में जुर्माना काटा जाएगा।
जुर्माने की नई प्रक्रिया
- यदि चालक और पिलियन राइडर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो दोनों पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- चालान में स्पष्ट होगा कि जुर्माना किस पर लगाया गया है।
- चालान कटने के बाद केवल 1 घंटे तक जुर्माने से राहत मिलेगी। यदि इसके बाद फिर बिना हेलमेट पकड़े गए, तो दोबारा जुर्माना भरना होगा।
नई ट्रेंडिंग खबरें: बाइक सुरक्षा को लेकर अन्य नियम
- एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS): 150cc से अधिक की सभी बाइक में ABS अनिवार्य है।
- वाहन दस्तावेज़ डिजिटल: डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप के माध्यम से वाहन दस्तावेज़ दिखाए जा सकते हैं।
- साइलेंसर मॉडिफिकेशन पर जुर्माना: साइलेंसर मॉडिफाई कर तेज़ आवाज़ करने वाले बाइकों पर कार्रवाई तेज़ हो गई है।
सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान
महाराष्ट्र पुलिस विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। इन अभियानों के जरिए लोगों को हेलमेट की आवश्यकता और यातायात नियमों का पालन करने के फायदे बताए जा रहे हैं।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र में लागू किए गए ये नए नियम न केवल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे, बल्कि सड़क पर लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। हेलमेट पहनने की आदत न केवल चालान से बचने के लिए बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है।
सुझाव: अगर आप बाइक चलाते हैं, तो हमेशा हेलमेट पहनें और यातायात नियमों का पालन करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है।