लोकसभा में हाल ही में पारित बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम है। यह विधेयक ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें 19 प्रमुख संशोधन किए गए हैं, जो खाताधारकों से लेकर बैंकिंग संचालन तक कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे।
नए बदलावों की मुख्य विशेषताएं
1. अब जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी
इस विधेयक के तहत खाताधारकों को अपने बैंक खाते और एफडी में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने का विकल्प मिलेगा।
- पहले, केवल एक नॉमिनी जोड़ने की अनुमति थी।
- अब, खाताधारक नॉमिनी के हिस्सेदारी को दो तरीकों से तय कर सकते हैं:
- समान हिस्सेदारी या प्रतिशत के आधार पर।
- क्रम के आधार पर।
इस बदलाव का उद्देश्य अनक्लेम्ड अमाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च 2024 तक बैंकों में करीब ₹78,000 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट के रूप में जमा हैं।
को-ऑपरेटिव बैंकों में नए अधिकार
- सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स अब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में भी काम कर सकते हैं।
- को-ऑपरेटिव बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 8 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।
- सरकारी बैंकों को अब ऑडिटर्स की फीस तय करने और उच्च स्तरीय प्रतिभा को हायर करने का अधिकार मिलेगा।
रिपोर्टिंग के नियमों में बदलाव
बैंकों को आरबीआई को रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है:
- अब रिपोर्टिंग समय सीमा 15 दिन, एक महीने, और तिमाही के अंत में होगी।
- पहले यह रिपोर्ट हर शुक्रवार को जमा करनी होती थी।
निवेशक संरक्षण कोष में बदलाव
- अगर डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट, या मैच्योर बॉन्ड का दावा 7 साल तक नहीं किया जाता है, तो वह राशि इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इस विधेयक के लाभ
- परिवार के लिए सरल प्रक्रिया: चार नॉमिनी जोड़ने से पैसों तक पहुंच आसान होगी।
- बैंकों की कार्यक्षमता में सुधार: रिपोर्टिंग प्रक्रिया में लचीलापन और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- अनक्लेम्ड अमाउंट का प्रबंधन: दावा न किए गए पैसों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
संक्षेप में: क्या बदलेगा?
बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 खाताधारकों और बैंकिंग सेक्टर के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। ये सुधार न केवल ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाएंगे बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी आधुनिक और पारदर्शी बनाएंगे।
नोट: अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक की शाखा या आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें।